आप किसी भी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर भविष्य में किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में विशेष जानकारी होना जरूरी है। आप घर खरीदना चाहते हैं 20000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी को खरीदने में 20000 से ज्यादा की लिमिट का कैश खर्च किया है तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको सीधा नोटिस मिल सकता है।
काले धन पर प्रतिबंध लगाने के लिए गैर कानूनी संपत्ति की खरीद पर कैश इस्तेमाल करने से इनकम टैक्स के अलग नियम है। प्रॉपर्टी की खरीद में कैश का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका कैश वैध है या फिर अवैध इसकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। इसी बात को लेकर इनकम टैक्स की धारा 269SS जिसको 2015 में लागू कर दिया गया था।
सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड के नियम के अनुसार रियल स्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन से खेती की जमीन के लिए ही क्यों ना हो, उसमें ₹20000 से या इससे अधिक का चेक आरटीजीएस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा करना अनिवार्य होगा। कैश ट्रांजैक्शन 20000 से ऊपर का होता है तो वह आईटी एक्ट की धारा 271D के तहत प्रॉपर्टी बेचकर कैश लेने के उस अमाउंट का 100 परसेंट जुर्माना भरना होगा।
आईटी एक्ट की धारा 269T अनुसार प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया है तो इसका अमाउंट ट्रांजैक्शन वापस करते समय जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा। वह ₹20000 ज्यादा होने पर चेक से ही देना होगा। अगर रीपेमेंट कैश है तो अमाउंट पर 100 पर्सेंट की पेमेंट पेलेंटी चार्ज लगाई जाएगी।
ध्यान देने योग्य दो बातें
जो किसान खेती करते हैं जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। वह अपनी जमीन को बेच रहे हैं। उन किसानों को इस धारा में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात यहां अगर किसी किसान की 30 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति के लिए पैसे की लेनदेन हो रही है तो उसके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।